पोस्टर फाड़ने पर लेकर लगाए गए मुकदमे में बेबुनियाद, अभिभाषक संस्था ने की जांच अधिकारी बदलने की मांग
शाहपुरा/(पत्रकार कमलेश अग्रवाल) शाहपुरा जिला बचाओ संघर्ष समिति द्वारा पिछली 9 फरवरी को शाहपुरा में बालाजी की छतरी से लेकर त्रिमूर्ति चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला गया इस दौरान विधायक डॉक्टर लालाराम बेरवा के पोस्टर को फाड़कर जला दिया गया था। गुलाबपुरा निवासी मुकेश कुमार खटीक के द्वारा शाहपुरा थाने में चार नाम जद तथा करीबी डेढ़ सौ अन्य के खिलाफ एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया। इसी को लेकर आज शाहपुरा अभिभाषक संस्था के अध्यक्ष दुर्गा लाल राजोरा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिलोकचंद नौलखा, जिला संघर्ष समिति के संयोजक एडवोकेट रामप्रसाद जाट,वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल शर्मा,नमन ओझा आदि ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश आर्य के सम्मुख पेश होकर प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें बताया कि उक्त मामला पूर्णतया बेबुनियाद तथा आधारहीन है। क्योंकि मामला एससी एसटी एक्ट में होने की वजह से जांच स्थानीय डीएसपी ओमप्रकाश बिश्नोई द्वारा की जा रही है।पूर्व में स्थानीय थाना अधिकारी सुरेश चंद्र तथा डीएसपी ओमप्रकाश विश्नोई द्वारा वकीलों से अभद्रता को लेकर स्थानीय कोर्ट मे इस्तगासा दे रखा है जिसकी वजह से जांच प्रभावित होने की आशंका जताते हुए जांच अधिकारी बदलने की मांग की है। उधर एडिशनल एसपी राजेश आर्य ने बताया कि मामले को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक से बात करके मार्गदर्शन लिया जाएगा।
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