खान मालिक पर पाँच लाख जुर्माना व खान एन.ओ.सी. निरस्तीकरण की कार्यवाही
खान मालिक पर जुर्माना एवम एन.ओ.सी. नरस्तीकरण की कार्यवाही।
भीलवाड़ा (कमलेश अग्रवाल),,, शाहपुरा जिले की जहाजपुर तहसील के ग्राम अभयपुरा में मेसर्स राजस्थान मिनरल्स के नाम से संचालित खदान के विरूद्ध आम जनता द्वारा पूर्व में की गई अत्यधिक भू जल दोहन करने संबधी प्राप्त शिकायत के बारे तहसीलदार जहाजपुर, भू जल विभाग, भीलवाड़ा के विषय विशेषज्ञ द्वारा की गई तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट के आधार पर क्षेत्रीय निदेशक, जल शक्ति मंत्रालय , केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण, भू जल बोर्ड, जयपुर द्वारा खदान मालिक द्वारा NOC की तय अनुपालन शर्तो की पालना नहीं किए जाने के कारण उक्त परियोजना क्षेत्र हेतु पूर्व में भू जल निस्कर्षण हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त की कार्यवाही कर 500,000 (पांच लाख रुपए) के जुर्माना से दंडित किया गया है एवं जिला कलेक्टर को नियमानुसार आगामी यथोचित कार्यवाही बाबत अवगत कराया गया है।
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